Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024: Complete Information for Farmers

बिहार राज्य फसल सहायता योजना बिहार के किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए लक्षित राज्य सरकार की प्रमुख योजना है। यह योजना बिहार सहकारिता विभाग द्वारा उन किसानों की सहायता के लिए शुरू की गई है, जिन्हें बाढ़, सूखा, ओला और अन्य आपदाओं के कारण खरीफ सीजन में फसल क्षति का सामना करना पड़ा था। यहां किसानों को दी जाने वाली क्लेम राशि 20,000 रुपये तक हो सकती है.

यहां पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया के साथ विस्तृत योजना दी गई है:

Scheme Overview – योजना अवलोकन

  • योजना का नाम: बिहार राज्य फसल सहायता योजना
  • विभाग: बिहार सहकारिता विभाग
  • वित्तीय सहायता: 7500 रुपये से 20000 रुपये
  • आवेदन का तरीका: ऑनलाइन
  • योजना वर्ष: 2024-25
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर, 2024
  • आधिकारिक वेबसाइट: dbtagriculture.bihar.gov.in
  • Scheme Name: Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana
  • Department: Bihar Cooperative Department
  • Financial Aid: 7500 INR to 20000 INR
  • Application Mode: Online
  • Scheme Year: 2024-25
  • Application Deadline: October 31, 2024
  • Official Website: dbtagriculture.bihar.gov.in

      बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है?

      बिहार राज्य फसल सहायता योजना या बिहार राज्य फसल क्षति प्रतिपूर्ति योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति से होने वाले वित्तीय नुकसान से उबरने में मदद करने के लिए बनाई गई है। यह योजना मुख्य रूप से एक विशिष्ट प्रकार की खरीफ फसलों पर केंद्रित है, जिसमें बिहार के धान, मक्का, सोयाबीन, आलू, बैंगन, टमाटर, और गोभी शामिल हैं।

      प्रतिपूर्ति फसल के नुकसान पर आधारित है। जिन किसानों का फसल उत्पादन निर्धारित उपज की तुलना में 20% तक गिर जाता है, उन्हें दी जाने वाली सहायता राशि 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर (2 हेक्टेयर तक) है। यदि फसल का नुकसान 20% से अधिक हो जाता है, तो राशि 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए) हो जाती है और कुल प्रतिपूर्ति 20,000 रुपये तक होती है।

      Important Dates and Application Steps – महत्वपूर्ण तिथियाँ और आवेदन चरण

      • आवेदन प्रारंभ तिथि: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है
      • आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2024
      • अंतिम डेटा अपलोड और दस्तावेज़ जमा करने की तिथि: 15 मार्च 2025
      • वित्तीय सहायता भुगतान: मार्च/अप्रैल 2025
      • Application Start Date: Has already started
      • Application Deadline: October 31, 2024
      • Final data Upload and Document Submission: 15th March 2025
      • Financial Assistance Payout: March/April 2025

        जो किसान इस योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से या ई-सहकारी मोबाइल ऐप द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए, जिसे प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया में सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर (1800-1800-110) भी उपलब्ध है।

        Eligibility Standards – पात्रता मानक

        आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं:

        • रैयत किसान: किसान जो अपनी खुद की भूमि पर खेती करते हैं।
        • गैर-रैयत किसान: किसान जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं।
        • रैयत और गैर-रैयत किसान दोनों: किसान जो अपनी खुद की और दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं।

        Documents Needed – आवश्यक दस्तावेज़

        निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं

        किसानों को प्रदान करना होगा:

        • रैयत किसानों के लिए: भूमि स्वामित्व प्रमाण/राजस्व रसीद।
        • गैर-रैयत किसानों के लिए: स्व-घोषणा पत्र जो वार्ड सदस्य या कृषि सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित हो।

        Crops Included Under the Scheme – योजना के अंतर्गत शामिल फसलें

        निम्नलिखित फसलों की खेती करने वाले किसान योजना के तहत मुआवजे के लिए आवेदन करने के पात्र हैं:

        • अघानी धान: बिहार के सभी 38 जिलों में उपलब्ध।
        • भदै मक्का: सभी 38 जिलों में उपलब्ध।
        • भदै सोयाबीन: केवल 3 जिलों में उपलब्ध (बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया)।
        • अघानी आलू: 12 जिलों में उपलब्ध, जिनमें पूर्णिया, गया, और भागलपुर शामिल हैं।
        • अघानी बैंगन: 12 जिलों में उपलब्ध, जिनमें समस्तीपुर और वैशाली शामिल हैं।
        • अघानी टमाटर और गोभी: चुनिंदा जिलों में उपलब्ध, जैसे गया, वैशाली, और पटना।
        • Aghani Paddy: Available for all 38 districts of Bihar.
        • Bhadai Maize: Available in all 38 districts.
        • Bhadai Soybean: Available in 3 districts (Begusarai, Samastipur, Khagaria).
        • Aghani Potato: Available in 12 districts including Purnia, Gaya, and Bhagalpur.
        • Aghani Brinjal: Available in 12 districts including Samastipur and Vaishali.
        • Aghani Tomato and Cabbage: Available in select districts such as Gaya, Vaishali, and Patna.

          Advantages of the Scheme – योजना के लाभ

          यह योजना प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को निम्नानुसार मुआवजा प्रदान करती है:

          • INR 7,500 प्रति हेक्टेयर तक की सहायता उन किसानों के लिए उपलब्ध है जिनकी उपज 20% तक कम हो गई है।
          • यदि फसल का नुकसान 20% से अधिक है, तो सहायता राशि बढ़कर INR 10,000 प्रति हेक्टेयर हो जाती है।
          • सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि के लिए उपलब्ध है।

          How to apply – आवेदन कैसे करें

          यदि आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना प्राप्त करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों से गुजरें:

          • बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: dbtagriculture.bihar.gov.in
          • ऑनलाइन सेवाएं” सेक्शन में लॉग इन करें और योजना के लिंक पर क्लिक करें।
          • सभी विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
          • आपका आवेदन 31 अक्टूबर 2024 तक जमा कर दिया जाना चाहिए।

          इसके अलावा, आप e-Sahkari मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर सहायता प्राप्त करने के लिए SUGAM कॉल सेंटर के नंबर 1800-1800-110 पर संपर्क कर सकते हैं।

          Conclusion – निष्कर्ष

          **बिहार राज्य फसल सहायता योजना** किसानों के लिए शुरू की गई नवीनतम योजनाओं में से एक है, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान का सामना करते हैं। यह योजना ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से लागू की जा सकती है, जिससे खराब फसल की स्थिति में वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए, आवेदकों को **31 अक्टूबर, 2024** से पहले आवेदन करना चाहिए और सुचारू आवेदन प्रक्रिया के लिए सभी संबंधित दस्तावेज पहले से जान लेना चाहिए।

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